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19 April 2018

मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले पर फैसला देने वाले जज का इस्तीफा नामंजूर

ANI

हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट में अपने पद से इस्तीफा देने वाले जज रविंदर रेड्डी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है।  

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने एनआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले जज रविंदर रेड्डी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जज रेड्डी से तुरंत ड्यूटी पर लौटने को कहा है।

गौरतलब है कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में फैसला सुनाने के तुंरत बाद जज रेड्डी ने पद छोड़ दिया था। रेड्डी ने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया था और कहा था कि इसका मक्का मस्जिद के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है। एक अधिकारी ने कहा था कि जज रेड्डी काफी समय से इस्तीफा देने पर विचार कर रहे थे।

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कब हुआ था धमाका?

 

18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद की मक्का मस्जिद में एक ब्लास्ट हुआ था। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 58 लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की थी, जिसमें पांच और लोग मारे गए थे। इस घटना में 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

 

ये थे आरोपी

 

जांच के बाद इस घटना को लेकर 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें अभिनव भारत के सभी सदस्य शामिल थे। स्वामी असीमानंद सहित, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी को मामले में आरोपी घोषित किया गया था। दो आरोपी रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे अभी फरार हैं। एक प्रमुख अभियुक्त और आरएसएस के कार्यवाहक सुनील जोशी को जांच के दौरान ही गोली मार दी गई थी।

 

कौन है स्वामी असीमानंद

 

स्वामी असीमानंद एक पूर्व आरएसएस कार्यकर्ता थे। उन्हें मक्का मस्जिद विस्फोट के सिलसिले में 19 नवंबर, 2010 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने लिखित तौर पर कहा था कि अभिनव भारत के कई सदस्यों ने मस्जिद में बम विस्फोट की साजिश रची थी। बाद में स्वामी असीमानंद को 23 मार्च 2017 को जमानत दे दी गई।

 

असीमानंद को अजमेर ब्लास्ट केस में पहले से ही बरी कर दिया गया था। साथ ही मालेगांव और समझौता धमाके में भी उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

 

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TAGS: NIA special court judge, Ravinder Reddy's resignation, has been rejected, High Court of Andhra Pradesh
OUTLOOK 19 April, 2018
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