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18 April 2021

बिहार में भी लगा नाइट कर्फ्यू, जाने क्या रहेंगी पाबंदियां

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कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट टीम के साथ बैठक में यह फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के बाहर बसे अपने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने राज्य में लौट आएं। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने और 15 मई तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया।

क्या खुला,क्या रहेगा बंद

-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान समेत अन्य शिक्षण संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। किसी प्रकार की परीक्षा नही होगी।

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- 15 मई तक सिनेमा हॉल, स्टेडियम बंद, जिम, जू, पर्यटन स्थल बंद।

- जरूरी सेवा से जुड़े दफ्तर को छोड़कर सरकारी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। केवल 33 फीसदी कर्मचारी ऑफिस में होंगे।

- राशन दुकान, फल-सब्जी मंडी, मांस-मछली दुकान, कपड़ा दुकान शाम छह बजे बंद हो जाएंगे।

- रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना बैन, होम डिलिवरी चालू रहेगी। होम डिलिवरी भी रात 9 बजे तक ही डिलिवरी कर सकेंगे।

-प्रतिदिन रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू रहेगा 

-होम डिलीवरी सर्विस जारी रहेगी, लेकिन रेस्टोरलेकिन रेस्टोरेंट में रात 9 बजे के बाद बैठकर खाना नहीं खा सकते।

-परिवहन, बैंक, स्वास्थ्य, निर्माण कार्य और औद्योगिक कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं। 

-ज़िला प्रशासन को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाने की अनुमति होगी।

-धार्मिक स्थल अब 15 मई तक बंद रहेंगे, पहले 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश था। 

- दाह संस्कार में 25 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि शादी में 100 लोगों की अनुमति है। 

TAGS: Night, curfew, imposed, Bihar, restrictions
OUTLOOK 18 April, 2021
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