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26 July 2018

नीरव मोदी और चौकसी को नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत कोर्ट में पेश होने का आदेश

file photo

विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत गुरुवार को 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को पेश होने के लिए कहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर कोर्ट ने नीरव मोदी को 25 सितंबर और मेहुल चौकसी को 26 पेश होने के लिए कहा है।

एजेंसी ने हाल में कोर्ट से इन दोनों हीरा कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और इनके 3,500 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने की मांग की थी। ईडी ने इसके लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत हाल में दो अर्जियां दाखिल की थी। इन दोनों हीरा व्यापारियों की यह संपत्ति भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात में है।

यह धोखाधड़ी 2011 में शुरू हुई थी और इस साल जनवरी में इसके बारे में पता चला था।इसके बाद पीएनबी अधिकारियों ने संबंधित एजेंसी से संपर्क किया था। इस मामले में सीबीआइ भ्रष्‍टाचार के तहत कथित आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और अन्‍य मामलों की जांच कर रही है, वहीं ईडी मनी लॉन्डरिंग की जांच कर रही है।

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एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में 9,000 रुपये बैंक लोन फ्रॉड मामले में विजय माल्या के खिलाफ भी इस तरह की याचिका दायर की थी। इसके बाद कोर्ट ने उसे 27 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। गौरतलब है कि बुधवार को भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को राज्यसभा ने पास कर दिया। यह विधेयक भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया है।

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TAGS: PMLA court, summoned, Nirav Modi, Mehul Choksi, diamond, jeweller
OUTLOOK 26 July, 2018
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