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19 December 2019

निर्भया केस में दोषी पवन को मिली और मोहलत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 24 जनवरी तक सुनवाई टाली

File Photo

निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। निर्भया गैंगरेप केस में दोषी पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए टाल दी। अब इस मामले पर हाईकोर्ट 24 जनवरी को सुनवाई करेगा। बता दें कि दोषी पवन कुमार गुप्ता के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद (पवन) को नाबालिग बताया है और इस मामले में नए दस्तावेज दाखिल करने के लिए कुछ समय की मांग की है।

दूसरे दोषी ने कहा- घटना के दौरान वह नाबालिग था

दरअसल, निर्भया मामले में एक दोषी की पुनर्विचार याचिका बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिए जाने के कुछ घंटों बाद एक अन्य दोषी ने घटना के दौरान अपने नाबालिग होने का दावा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। निर्भया के गुनहगार पवन कुमार गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि दिसम्बर 2012 में घटना के दौरान वह नाबालिग था और जांच अधिकारियों ने उसका अस्थि-परीक्षण नहीं किया था।

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बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी एक दोषी की पुनर्विचार याचिका

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के निर्भया दुष्कर्म मामले के गुनाहगार अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका बुधवार को खारिज करते हुए उसकी फांसी की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने अक्षय की पुनर्विचार याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि याचिका में कोई दम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोलीं निर्भया की मां

निर्भया मामले के दोषियों में से एक अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज किए जाने के बाद निर्भया के माता-पिता ने इस पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को निर्भया की मां ने पत्रकारों से कहा, ’हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं और यह बहुत अच्छा फैसला है तथा इस मामले में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। हम बहुत खुश हैं। हमने पिछले सात साल से बहुत संयम के साथ अपनी लड़ाई लड़ी है और अब ऐसा लगता है कि निर्भया को अंतिम रूप से न्याय मिल सकेगा।‘

पिता ने दिया ये बयान

निर्भया के पिता ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि अक्षय  की पुनर्विचार याचिका खारिज किया जाना, एक सही कदम है और जब तक पटियाला हाउस अदालत की तरफ से उनके खिलाफ डेथ वारंट नहीं किया जाता है तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। इस मामले के तीन अन्य दोषी विनय, मुकेश और पवन की पुनर्विचार याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।

 

TAGS: Nirbhaya case, Delhi HC, adjourns, convict's plea, claiming, he was juvenile
OUTLOOK 19 December, 2019
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