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22 February 2020

कोर्ट ने निर्भया के दोषी विनय की याचिका की खारिज, मानसिक रूप से अस्थिर होने की दी थी दलील

file photo

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की याचिका शनिवार को खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, "मौत की सजा के मामले में सामान्य चिंता और अवसाद स्वाभाविक है। दोषी को पर्याप्त चिकित्सा उपचार और साइकोलॉजिकल मदद मुहैया कराई गई है।" इससे पहले तिहाड़ जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। तिहाड़ जेल की तरफ से सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को बताया कि विनय की मानसिक अस्थिरता होने की कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, जैसा दोषी के वकील एपी सिंह ने कोर्ट को कहा है।

दरअसल, गुरुवार को दोषी ने कोर्ट से मांग की थी कि उसे उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपचार प्रदान की जाए। निर्भया केस के दोषी विनय की ओर से वकील एपी सिंह ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए कहा था कि विनय को इलाज की जरूरत है। उसके सिर में चोट लगी है और मानसिक बीमारी शिजोफ्रेनिया की वजह से वह किसी को पहचान नहीं पा रहा है जिसके बाद कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन से जवाब मांगा था।

'जेल की दीवार से खुद मारी थी टक्कर'

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सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की तरफ से दलील रखते हुए वकील इरफान अहमद ने विनय की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दोषी विनय ने खुद जेल की दीवार पर अपना सिर पटका था जिसके तुरंत बाद उसका इलाज जेल के डॉक्टरों ने किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस मामले में वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी अदालत को दी है।

'मां को जब पहचाना तो फिर यह दावा कैसे'

सरकारी वकील इरफान अहमद ने कोर्ट को कहा, “दोषी विनय ने अपनी मां और उसके वकील को हाल ही में दो फोन कॉल किए, तो उसके वकील कैसे दावा कर रहे है कि वह अपनी मां को भी पहचानने की स्थिति में नहीं है।”गौरतलब है, गुरुवार को दीवार पर खुद से अपना सर दीवार पर मारकर घायल होने वाले दोषी विनय ने बेहतर इलाज के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।    

3 मार्च को सुबह 6 बजे होनी है फांसी

बता दें कि निर्भया रेप और मर्डर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट के अनुसार अब सभी दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले दो बार दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है। सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी। दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी।

 

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TAGS: Nirbhaya Case, Public Prosecutor, Irfan Ahmad, no medical history, mental instability, convict Vinay Sharma, Delhi's Patiala House Court
OUTLOOK 22 February, 2020
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