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17 January 2020

निर्भया मामले में दोषियों के वकील का नया दांव, कहा- लंबित मामले के चलते नहीं हो सकती फांसी

File Photo

निर्भया के दोषियों को एक फरवरी को फांसी दे दी जाएगी या फिर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर वकीलों का नया कानूनी दांव सामने आया है। दोषियों के वकील एपी सिंह का कहना है कि दोषियों को तब तक फांसी नहीं दी जा सकती है जब तक दिल्ली हाई कोर्ट में लूट के मामले में लंबित अपील का निपटारा नहीं किया जाता। 

वकील ने बताया, "तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस तथ्य को छुपाया है कि लूट के एक मामले में दोषियों की अपील अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है। फांसी तब तक संभव नहीं है जब तक कि इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता।"

अगस्त 2015 में, दिल्ली की एक अदालत ने लूट के मामले में चार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। अदालत ने चारों दोषियों- विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह और पवन गुप्ता को भारतीय दंड संहिता के तहत लूट, अपहरण के एक मामले में दोषी ठहराया था और दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने तब हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जो अभी भी लंबित है।

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दोषी पवन ने नाबालिग के दावे पर दाखिल की एलएलपी

वहीं, निर्भया मामले के दोषी पवन ने अब खुद को अपराध के समय नाबालिग होने का दावा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल की है। दोषी पवन कुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट के 19 दिसंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अदालत ने फर्जी दस्तावेज जमा करने और अदालत में हाजिर नहीं होने के लिए उनके वकील की निंदा भी की थी।  दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषी पवन की नाबालिग बताने वाली याचिका खारिज कर दी थी। पवन कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में दावा किया था कि दिसंबर 2012 में घटना के समय उसकी उम्र 18 साल से कम थी।

किया नया डेथ वारंट जारी

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को निर्भया गैंगरेप केस के चारो दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया है। उन्हें अब 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इससे पहले उन्हें 22 जनवरी को  सुबह 7 बजे फांसी दी जानी थी, लेकिन एक दोषी ने दया याचिका दायर की थी और उसकी दया याचिका खारिज होने के बाद प्रक्रिया के तहत नया डेथ वॉरंट जारी किया गया। चारों दोषियों में मुकेश सिंह, अक्षय ठाकुर, विनय शर्मा और पवन गुप्ता शामिल हैं। एक दोषी ने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

निर्भया से की थी मारपीट और रेप

निर्भया मामले के चारों दोषियों ने 23 साल की पैरामेडिकल की स्टूडेंट निर्भया के साथ 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में सामूहिक रेप किया गया था और निर्ममतापूर्वक मारपीट की गई थी। घटना के 13 दिन बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

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OUTLOOK 17 January, 2020
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