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06 March 2020

निर्भया मामले में दोषी मुकेश फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, लगाया आपराधिक साजिश का आरोप

file photo

निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की तारीख तय होने के बाद अब गुनहगार मुकेश कुमार सिंह ने अपने पुराने वकील पर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मुकेश ने कहा है कि उसे नहीं बताया कि क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करने के लिए तीन साल तक का समय होता है। उसने साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे में तमाम कार्रवाई रद्द की जाए। उसे क्यूरेटिव पिटीशन और अन्य कानूनी उपचार के इस्तेमाल की इजाजत दी जाए।

इस बार मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अर्जी दाखिल कर भारत सरकार, दिल्ली सरकार और एमिकस क्यूरी को प्रतिवादी बनाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि उसे आपराधिक साजिश का शिकार बनाया गया है। दाखिल अर्जी में कहा गया है कि लिमिटेशन ऐक्ट की धारा-137 में याचिका दायर करने की समय सीमा तय है। उसमें तीन साल तक का समय होता है। जो जुलाई 2021 तक होती है। कोर्ट सलाहकार ने जबरन वकालतनामे पर हस्ताक्षर  कराए और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर दिया। सरकार का कर्तव्य है कि वह कानून का पालन कराए। मामले में मुकेश को कानूनी उपचार से वंचित होना पड़ा। उसने कहा कि मामले में एमिकस क्यूरी ने तमाम कानूनी उपचार खत्म कर दिए और मुकेश फांसी तकत पहुंचा दिया।

20 मार्च को होनी है फांसी

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बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया के चारों दोषियों को मृत्यु होने तक फांसी पर लटकाने के लिए गुरुवार को 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे का समय तय किया है। वहीं,  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में उठे कानूनी सवाल पर 23 मार्च को विचार करेगा कि क्या एक मामले में मौत की सजा पाने वाले एक से ज्यादा दोषियों को अलग-अलग फांसी दी जा सकती है।

जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के पांच फरवरी के फैसले के खिलाफ केन्द्र की अपील पर सुनवाई स्थगित करते हुये कहा, ‘सवाल यह है कि क्या दोषियों को अलग-अलग या एक साथ फांसी दी जा सकती है।’ इससे पहले हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि निर्भया मामले के चारों दोषियों को एक साथ ही फांसी देनी होगी। मौत की सजा का सामना कर रहे चारों दोषी-मुकेश कुमार सिंह ,पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह  हैं।

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OUTLOOK 06 March, 2020
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