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13 April 2024

ओडिशा: मतदान रैली में भाग लेने के लिए महिला स्कूल शिक्षक निलंबित, जाने क्या कहते हैं नियम

file photo

ओडिशा के बौध में एक सरकारी स्कूल की एक महिला शिक्षक को कथित तौर पर एक चुनावी रैली और जुलूस में शामिल होने के लिए जिला चुनाव अधिकारी-सह-जिला कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। बौध जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला कलेक्टर जे सोनल द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनका निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

एक आधिकारिक अधिसूचना में शनिवार को कहा गया कि दहया में सरकारी नोडल हाई स्कूल की महिला शिक्षक ने दो दिन पहले ईसीआई नियमों का उल्लंघन करते हुए कथित तौर पर कंटामल विधानसभा क्षेत्र में पलासपत से अंबागांव तक एक राजनीतिक रैली में भाग लिया था।

15 मार्च, 2024 के ईसीआई आदेश और ओडिशा सरकारी सेवक आचरण नियम, 1959 के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक या सांप्रदायिक पार्टी या राजनीति या सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने वाले किसी भी संगठन का सदस्य नहीं होगा या उससे जुड़ा नहीं होगा। न ही वह किसी अन्य तरीके, किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक आंदोलन या गतिविधि में सहायता के लिए भाग लेगा या सदस्यता लेगा।

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OUTLOOK 13 April, 2024
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