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27 July 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर संसदीय पैनल की बैठक से विपक्षी सांसदों का बहिर्गमन, किया ये दावा

file photo

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पर पैनल द्वारा "प्रशंसनीय" रिपोर्ट को अपनाने के विरोध में कई विपक्षी नेता बुधवार को संसदीय स्थायी समिति की बैठक से बाहर चले गए। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि उन्होंने मसौदे का नवीनतम संस्करण नहीं पढ़ा और इसे बिना जांच के मंजूरी दे दी गई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसे संसद के चालू मानसून सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। विधेयक की सामग्री संसद में पेश किए जाने तक गोपनीय रहेगी, हालांकि, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित विधेयक के संस्करण में उन अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखा गया है जो नवंबर 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा जारी मसौदे में मौजूद थे, जिन्हें गोपनीयता संबंधी चिंताओं के लिए विशेषज्ञों द्वारा चिह्नित किया गया था।

द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, पैनल में विपक्षी सांसदों ने कहा कि उनमें से किसी ने भी बिल का नवीनतम संस्करण नहीं पढ़ा है जिसे 5 जुलाई को मंजूरी दी गई थी। सितंबर 2022 में समिति के पुनर्गठन के बाद से बुधवार की बैठक "नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता" विषय पर ऐसी चर्चाओं में से केवल "तीसरी" थी। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इस तरह की "अनौपचारिक बातचीत" के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती है।

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भाजपा और विपक्षी सांसदों के बीच भारी नाटक के बाद, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गतिरोध को तोड़ने के लिए मतदान का प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्षी सदस्य बहिर्गमन कर गए। बैठक से बाहर जाने वालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सांसद जॉन ब्रिटास, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और जवाहर सरकार, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की टी सुमति, कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम और तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला शामिल थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट को उनकी अनुपस्थिति में अपनाया गया।

इस बीच, प्रस्तावित विधेयक में संशोधनों का विरोध करने के लिए कई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को ट्विटर का सहारा लिया। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने ट्विटर पर कहा, "#डेटाप्रोटेक्शन बिल के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन लोगों के सूचना के अधिकार के लिए एक झटका होगा। हम इन संशोधनों का विरोध करते हैं।"

प्रस्तावित डेटा संरक्षण विधेयक में आरटीआई अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है - कि किसी व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारी से इनकार किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस तरह का संशोधन वास्तव में, सूचना के अधिकार अधिनियम को सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के लिए इनकार करने का अधिकार बनने की अनुमति देगा, जो एक खतरनाक मिसाल कायम करता है।

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OUTLOOK 27 July, 2023
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