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14 January 2018

जस्टिस लोया के बेटे ने कहा- मौत संदिग्ध परिस्थिति में नहीं, हमें परेशान मत कीजिए

ANI

सोहराबुद्दीन शेख मामले की सुनवाई करने वाले सीबीआई जज बी.एच. लोया की 'संदिग्ध' मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दिवंगत जज बीएच लोया के बेटे अनुज लोया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके पिता की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में नहीं हुई। उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उन्होंने कहा कि पिता की मौत को लेकर हमारा किसी पर आरोप नहीं है।

उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ दिनों से हुई घटनाओं से हमारा परिवार दु:खी है। प्लीज, हमें परेशान मत कीजिए।'

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुज लोया के वकील ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जिसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एक दुखद घटना थी और हम इस मुद्दे पर हो रही सियासत का शिकार नहीं होना चाहते हैं। उधर, दिवंगत लोया के बेटे अनुज ने कहा कि उनके परिवार को पिछले 3 साल से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि आगे से इस मामले को लेकर उनके परिवार को परेशान न किया जाए और वकील व एनजीओ उनके परिवार को परेशान न करें।

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों ने सवाल उठाते हुए जस्टिस लोया मामले का भी जिक्र किया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच को रेफर किया था। चार जजों ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस केस का भी जिक्र करते हुए आरोप लगाया था कि केस का आवंटन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

बता दें कि जस्टिस लोया सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले को देख रहे थे। इस हाईप्रोफाइल केस में मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत गुजरात के कई बड़े अधिकारी नामजद थे। इस मामले में अमित शाह बरी हो चुके हैं। दिसंबर 2014 को नागपुर में जस्टिस लोया की मौत हो गई थी। ऐसी खबर आई कि दिल का दौरा पड़ने से जस्टिस लोया की मौत हुई, हालांकि मौत को लेकर सवाल उठे थे।

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट की वकील अनिता शिनॉय ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जस्टिस लोया की मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है।

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TAGS: justice loya, sohrabuddin encounter case, supreme court
OUTLOOK 14 January, 2018
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