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02 November 2019

पंचकूला हिंसा मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह की धारा हटाई गई

File Photo

जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की राजदार हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों पर से कोर्ट ने राजद्रोह की धारा हटा दी है। साध्वी यौन शोषण केस में राम रहीम को सजा होने के बाद पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हिंसा भड़की थी, इसमें 36 लोगों की जान गई थी। डेरा समर्थकों ने कई गाड़ियों, पेट्रोल पंप और दफ्तरों में आगजनी की थी। पुलिस ने दंगा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत को गिरफ्तार किया था। उस पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

पुलिस साबित नहीं कर पाई आरोप

शनिवार को पंचकूला में एडीजे संजय धीर की कोर्ट में सभी आरोपियों की पेशी हुई, हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रही। पुलिस हनीप्रीत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप साबित नहीं कर पाई। पंचकूला कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने राजद्रोह की धारा को हटाते हुए केस को अब सीजेएम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है।

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ये थे आरोपी

पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे।

38 दिन बाद हनीप्रीत गिरफ्तार हुई थी

पंचकूला हिंसा के बाद से पुलिस हनीप्रीत को ढूंढ रही थी, लेकिन वह 38 दिनों तक पुलिस के हाथ नहीं आई। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने हनीप्रीत को पंजाब से पकड़ा है। इसके बाद से वह अम्बाला जेल में बंद है। वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई होती है। हनीप्रीत ने कोर्ट में जमानत याचिका भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।

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TAGS: Panchkula violence, sedition charges, honeypreet and 15 others
OUTLOOK 02 November, 2019
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