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24 July 2021

पेगासस विवादः लीगल एक्सपर्ट्स बोले- निजता के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए स्वत: संज्ञान

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केंद्र सरकार पेगासस स्पाइवेयर विवाद में चूंकि कोई जांच शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसलिए कानूनी विशेषज्ञों के एक वर्ग का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए और सरकार से सभी रिकॉर्ड अपने सामने रखने के लिए कहना चाहिए। उनका कहना है कि लीक हुई टारगेट लिस्ट में एक सिटिंग जज का नाम भी सामने आया है, इसलिए लगता है कि मामले में निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।

पेगासस स्पाइवेयर विवाद करीब दो साल बाद एक बार फिर सामने  आया है। इससे पहले, 2019 के अंत में, यह आरोप लगाया गया था कि सरकार ने भारत में कुछ पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जासूसी करने के लिए एक इज़राइल-आधारित फर्म एनएसओ  समूह को रखा था।

एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन ने खुलासा किया है कि इजराइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए भारत के दो मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के तीन नेताओं सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हैक किए गए। हालांकि सरकार ने अपनी संलिप्तता के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्र जांच शुरू करने से इनकार करना कुछ और ही संकेत देता है।

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वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विकास सिंह ने कहा,  'यह दिखाता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का जज भी सुरक्षित नहीं है। एक जज का नाम सामने आया है लेकिन और कितने नाम हैं, यह आप नहीं जानते। एक आम आदमी की निजता के अधिकार के बारे में भूल जाओ, न्यायाधीशों का अपना संवैधानिक अधिकार खतरे में है। ” वरिष्ठ वकील और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) विकास सिंह ने कहा।

उन्होंने कहा, "एनएसओ समूह का कहना है कि यह आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए देशों को पेगासस स्पाइवेयर प्रदान करता है लेकिन जिस तरह के लोगों की जासूसी की गई है, उसके कारण यह एक खुला दुरुपयोग है।"

एक अन्य पूर्व एएसजी और जाने-माने आपराधिक वकील सिद्धार्थ लूथरा का कहना है कि एक संवैधानिक अदालत मामले में स्वत: संज्ञान ले सकती है। लूथरा ने कहा, "इस मामले की जांच के लिए संवैधानिक अदालतें स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर सकती हैं क्योंकि अनुच्छेद 21 (गोपनीयता) का उल्लंघन किया गया है और अपराध किए जाने का आरोप लगाया जा सकता है।"

इसके अलावा, उनका कहना है कि यदि कोई फोन हैक किया जाता है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपराध हैं और कोई भी पीड़ित व्यक्ति जांच के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकता है और यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो अदालतों के हस्तक्षेप के माध्यम से ऐसा होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि "बेशक, पुलिस स्रोत की जानकारी पर प्राथमिकी दर्ज कर सकती है क्योंकि अपराध संज्ञेय हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक संसदीय पैनल आरोपों को देख रहा है।" लूथरा ने एक स्रोत-आधारित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति, वरिष्ठ की अध्यक्षता में कांग्रेस नेता शशि थरूर पेगासस स्पाइवेयर मामले को उठा सकते हैं।

हालांकि, भारत में ऑनलाइन स्वतंत्रता, गोपनीयता और नवाचार का बचाव करने वाली संस्था इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के कार्यकारी निदेशक अपार गुप्ता का मानना है कि संयुक्त संसदीय समिति की जांच अधिक विवेकपूर्ण है क्योंकि कभी-कभी अदालत की निगरानी में जांच कुछ भी नहीं देती है।

गुप्ता ने कहा, "निश्चित रूप से, सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर सकता है और सरकार से हलफनामे पर यह बताने के लिए कह सकता है कि क्या पेगासस स्पाइवेयर वास्तव में खरीदे गए हैं और उन लोगों की जासूसी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, जिनका नाम सामने आया है।"

उन्होंने कहा, "अदालत की निगरानी में पूछताछ कभी-कभी बहुत फायदेमंद नहीं होती है। उदाहरण के लिए, काले धन के मामले में, वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी द्वारा दायर याचिका में, सरकार ने दुर्भाग्य से अनुपालन करने से इनकार कर दिया और गोपनीयता खंड का हवाला देते हुए कर चोरों और विदेशों में पैसा जमा करने वाले लोगों की सूची प्रदान करने से इनकार कर दिया। पारदर्शिता, प्रकटीकरण और जवाबदेही तय करने के मामले में जेपीसी प्रक्रिया सबसे विवेकपूर्ण लगती है।

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OUTLOOK 24 July, 2021
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