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17 August 2021

पेगासस मामला: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस, दस दिन के भीतर मांगा जवाब

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पेगासस मामले को लेकर सु्प्रीम कोर्ट में मंगलवार को जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है। इसके लिए 10 दिन का समय भी दिया गया है। अब मामले में 10 दिन बाद फिर से सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।'

भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, 'मामले को 10 दिनों के बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।' केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह विशेषज्ञ समिति को पेगासस के बारे में विवरण देने को तैयार है, लेकिन इसे कोर्ट के समक्ष सार्वजनिक नहीं करेगी क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया साथ ही यह स्पष्ट कर दिया कि यह ऐसी किसी बात का खुलासा नहीं चाहता जिसमें देश की सुरक्षा पर खतरा हो। सुनवाई के दौरान सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को केंद्र की ओर से कोर्ट में दायर किए गए हलफनामा को पर्याप्त बताया और कहा, 'पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई सभी याचिका में यह जानकारी मांगी गई है कि सरकार ने पेगासस का प्रयोग किया या नहीं। सामान्यत: ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सरकार नहीं करती और वह कोर्ट से कुछ नहीं छिपा रही है।' 

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गौरतलब है कि सोमवार को भी पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि याचिकाओं में लगाए गए सभी आरोप निराधार और बेबुनियाद है। केंद्र ने कहा था कि विशेषज्ञों की एक कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। 

 

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TAGS: Pegasus row, SC, notice, Centre, disclose, compromises national security
OUTLOOK 17 August, 2021
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