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08 April 2025

वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई की संभावना; SC से केंद्र ने कहा, 'हमारा पक्ष सुने बिना न सुनाएं फैसला'

file photo

सुप्रीम कोर्ट वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकता है। हालांकि, केंद्र ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल की और मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई की मांग की।

कैविएट किसी पक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों और शीर्ष अदालत में यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल की जाती है कि उसे सुने बिना कोई आदेश पारित न किया जाए। इस बीच, एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025, जिसे पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया था, मंगलवार को लागू हो गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (2025 का 14) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 8 अप्रैल, 2025 को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के लागू होने की तिथि निर्धारित करती है।"

राजनेताओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) तथा जमीयत उलमा-ए-हिंद की याचिकाओं सहित 10 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत में नए अधिनियमित कानून की वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई थीं।

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मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि याचिकाओं को 15 अप्रैल को एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है, हालांकि यह अभी तक शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर दिखाई नहीं दे रही है। 7 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के दोनों सदनों में गरमागरम बहस के बाद पारित कर दिया गया। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 सदस्यों ने मतदान किया, जिससे इसे पारित कर दिया गया। लोकसभा में इसे 288 सदस्यों ने समर्थन दिया और 232 ने विरोध किया।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके), कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, राजद सांसद मनोज झा और फैयाज अहमद, आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

डीएमके ने अपने उप महासचिव ए राजा के माध्यम से शीर्ष अदालत का रुख किया और एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "व्यापक विरोध के बावजूद, जेपीसी के सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उचित विचार किए बिना केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 पारित कर दिया गया।" पार्टी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 का तत्काल क्रियान्वयन तमिलनाडु में लगभग 50 लाख मुसलमानों और देश के अन्य हिस्सों में 20 करोड़ मुसलमानों के अधिकारों का उल्लंघन करता है और उनके साथ पक्षपात करता है।

एआईएमपीएलबी ने 6 अप्रैल को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि याचिका में संसद द्वारा पारित संशोधनों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है, क्योंकि ये "मनमाने, भेदभावपूर्ण और बहिष्कार पर आधारित" हैं।

इसमें कहा गया है कि संशोधनों ने न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि यह स्पष्ट रूप से सरकार की वक्फ के प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण करने की मंशा को भी उजागर करता है, इसलिए मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक बंदोबस्त के प्रबंधन से अलग कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने, प्रचार करने और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

याचिका का निपटारा अधिवक्ता एम आर शमशाद ने किया है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान ने किया है। तल्हा अब्दुल रहमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी के माध्यम से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया गया है कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की एक "खतरनाक साजिश" है।

अपनी याचिका में जमीयत ने कहा कि यह कानून "देश के संविधान पर सीधा हमला है, जो न केवल अपने नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है"।

केरल में सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा ने शीर्ष न्यायालय में दायर अपनी अलग याचिका में दावा किया है कि यह अधिनियम धार्मिक संप्रदाय के धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने के अधिकारों में "स्पष्ट हस्तक्षेप" है।

जावेद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिनियम ने वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर "मनमाने प्रतिबंध" लगाए हैं, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर हुई है। अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें "ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं जो अन्य धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन में नहीं हैं।"

एक अलग याचिका में ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक वक्फों से विभिन्न प्रकार की सुरक्षा छीन लेता है जो वक्फों और हिंदुओं, जैन और सिख धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं को समान रूप से दी जाती हैं।

वकील लजफीर अहमद के माध्यम से दायर ओवैसी की याचिका में कहा गया है, "वक्फ को दी जाने वाली सुरक्षा को कम करना और उन्हें अन्य धर्मों के धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्तों के लिए बनाए रखना मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, जो धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।"

एनजीओ एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है। आप विधायक अमानतुल्ला खान ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की, क्योंकि यह "संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए" का उल्लंघन करता है।

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OUTLOOK 08 April, 2025
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