पीएनबी घोटाले में ईडी को कोर्ट का नोटिस, केस को बताया अधूरा
दिल्ली हाइकोर्ट ने आज 11,400 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। केस को अधूरा (स्केची) बताते हुए मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि हम इस मामले में ईडी का भी पक्ष जानना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल भी फिलहाल तथ्यों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं।
Delhi High Court issues notice to the Enforcement Directorate (ED) on #NiravModi’s plea #PNBScam pic.twitter.com/QcmOZ8xxC1
— ANI (@ANI) 7 मार्च 2018
कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस केस में कितना पैसा शामिल है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी अथॉरिटी के तहत ईडी संपत्ति प्रॉपर्टी की जांच करना चाहता है।
It’s not clear what the amount involved is. It’s not clear under what authority the ED went to search the properties: Delhi High Court Judge #PNBScam #NiravModi
— ANI (@ANI) 7 मार्च 2018
संवाददाताओं से बात करते हुए विजय अग्रवाल ने बताया कि ईडी को सभी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने केस को अधूरा बताया है। हमने उन्हें बताया कि हमारी याचिका का यही आधार है कि इस मामले में कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च को 2.15 बजे का समय तय किया है।
Court asked ED to present all documents & said the matter is "sketchy" since we don't have all the facts. We told them that this is the basis of our petition that there is no info. Court fixed matter for further hearing at 2:15 pm on March 19: Vijay Aggarwal, #NiravModi's lawyer pic.twitter.com/11cKW7U99B
— ANI (@ANI) 7 मार्च 2018
अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि मैं तलाशी समझ सकता हूं, मैं जब्ती समझ सकता हूं। लेकिन वे मेरी संपत्ति ले गए और उसे पीएनबी को दे दिया।
गौरतलब है कि छह मार्च को नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल ने ईडी द्वारा अपनी संपत्ति जब्त किए जाने के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नीरव मोदी और उसके मामा मेखुल चोकसी घोटाले के बाद देश से फरार हो गए हैं।