Advertisement
09 August 2018

कैबिनेट ने दी ट्रिपल तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी, कल राज्यसभा में होगा पेश

file photo

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार अब इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि पत्नी को एक बार में तीन तलाक देने का अपराध गैर जमानती तो होगा, लेकिन मजिस्ट्रेट दोषी व्यक्ति को जमानत दे सकते हैं। इस बिल में यह प्रावधान है कि ‘ट्रिपल तलाक’ एक बार में देना चाहे वह बोलकर दिया जाए, लिखकर दिया जाए या फिर किसी अन्य तरीके से दिया जाए वह अपराध होगा और पति को तीन साल की सजा दी जाएगी। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) बिल को लोकसभा ने पास कर दिया है पर यह अभी यह राज्यसभा में लंबित है जहां सरकार के पास संख्या बल कम है। इस बिल को शुक्रवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

जब बिल को लोकसभा में पेश किया गया था तो उस दौरान कई संशोधन प्रस्ताव भी आए थे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जायेगा, राज्यसभा की मंजूरी मिलते ही यह कानून का रूप ले लेगा। एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी बना रहेगा और इसके लिए पति को तीन वर्ष की जेल की सजा हो सकती है।
विपक्षी दलों की मांगों में से एक इस बिल में जमानत का प्रावधान जोड़ना भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को जिन प्रावधानों को मंजूरी दी गई है उनके अंतर्गत अब मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेंगे. प्रस्तावित कानून केवल तलाक ए बिद्दत पर ही लागू होगा। इसके तहत पीड़ित महिला अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए गुजारे भत्ते की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से बच्चों को अपने संरक्षण में रखने की मांग कर सकती है। इस मुद्दे पर अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट लेगा।

TAGS: triple talaq, Union Cabinet, approved, inclusion, bail
OUTLOOK 09 August, 2018
Advertisement