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11 November 2022

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों नलिनी, रविचंद्रन को रिहा करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और आर पी रविचंद्रन को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया।

इस मामले में 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक और दोषी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिए थे। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में लागू होता है।

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दोषियों के वकील ने कहा कि पेरारिवलन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए अन्य 6 दोषियों(पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में) को भी SC ने रिहा कर दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली थी।

गौरतलब है कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

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TAGS: Rajiv Gandhi assassination case, SC orders, release of convicts, Nalini, Ravichandran, serving life sentence
OUTLOOK 11 November, 2022
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