राजीव गांधी हत्याकांडः सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में अपराधी जी पेरीरिवलान की याचिका पर सीबीआई को नोटिस कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ नोटिस में पूछा है कि क्या सरकार राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे अपराधियों की सजा माफी पर कोई विचार कर रही है। इस बारे में तमिलनाडु सरकार ने केंद्र को दो मार्च 2016 को पत्र लिखकर इन्हें रिहा करने की बात कही थी। इससे पहले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा था कि पेरीरिवलान की उम्र कैद की सजा क्यों न निलंबित कर दिया जाए। पेरीरिवलान अन्य अपराधियों के साथ उम्रकैद की सजा काट रहा है। पेरीरिवलान को पहले फांसी की सजा दी गई थी जिसे 18 फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था।
मालूम हो कि 21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला हुआ था जिसमें सात को दोषी करार दिया गया था। जैन कमीशन की सिफारिश के आधार पर मामले की आगे जांच के लिए सीबीआई की देखरेख में मल्टी डिस्पलेनेरी मॉनिटरिंग अथॉरिटी बनाई गई थी लेकिन लंबे अर्से बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई।