राज्यसभा ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जाने क्या है मकसद
राज्यसभा ने गुरुवार को अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य कानूनी पेशे को एक ही अधिनियम द्वारा विनियमित करना है और "दलालों" को लक्षित करना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश दलालों (वे जो किसी भी भुगतान के बदले में कानूनी व्यवसायी के लिए ग्राहक खरीदते हैं) की सूची तैयार और प्रकाशित कर सकते हैं।
कानून के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, संशोधन एक एकल अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के माध्यम से कानूनी पेशे को विनियमित करने में मदद करेगा। राज्यसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कानूनी पेशा एक महान पेशा है और गैरकानूनी प्रथाओं से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
प्रावधानों के अनुसार, दलालों की सूची में नामित ऐसे व्यक्तियों को अदालत परिसर में प्रवेश से बाहर रखा जाएगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर तीन महीने तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।
सभी अप्रचलित कानूनों या स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों को निरस्त करने की केंद्र की नीति को ध्यान में रखते हुए, जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को शामिल करके अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन इससे क़ानून की किताब में अनावश्यक अधिनियमों की संख्या कम हो जाएगी। कानून के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि इससे कानूनी पेशे को एक एकल अधिनियम, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 द्वारा विनियमित करने में मदद मिलेगी।
बीजद सदस्य सुजीत कुमार ने कहा कि देश में प्रैक्टिस करने वाले सभी अधिवक्ताओं के बारे में विवरण रखने के लिए एक एकल डेटाबेस होना चाहिए, इससे उनके लिए एक सामाजिक कल्याण योजना लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लाने की मांग की ताकि वे निडर होकर प्रैक्टिस कर सकें। कुमार ने कहा, "वकील अदालत के अधिकारी हैं। वकील न्याय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं।"
भाजपा सदस्य विजय पाल सिंह तोमर ने कहा कि विधेयक में ऐसा प्रावधान है जिससे अदालतों से दलाली खत्म हो जाएगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने सरकार से मद्रास उच्च न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु उच्च न्यायालय करने और इसी तरह सभी उच्च न्यायालयों के नाम शहरों के नाम पर नहीं बल्कि राज्य के नाम पर रखने को कहा।
वाईएसआरसीपी सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने कहा कि वकील सुप्रीम कोर्ट में प्रति सुनवाई 5 से 50 लाख रुपये लेते हैं जो बहुत अधिक है और उन्होंने फीस पर कुछ सीमा लगाने की मांग की। वाईएसआरसीपी सदस्य एस निरंजन रेड्डी और वी विजयसाई रेड्डी, भाजपा सदस्य अशोक बाजपेयी, टीएमसी (एम) सदस्य जी के वासन, बसपा सदस्य रामजी ने बहस में भाग लिया।