भाजपा को न्योता देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेठमलानी
कांग्रेस के बाद सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने भी कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल का आदेश संवैधानिक शक्ति का 'घोर दुरुपयोग' है। हालांकि जेठमलानी को संबंधित बेंच के समक्ष शुक्रवार को याचिका दायर करने का आदेश दिया गया है।
जेठमलानी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष याचिका दायर कर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के खिलाफ तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन किया।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक चुनाव में राज्यपाल के फ़ैसले के खिलाफ़ कांग्रेस की अर्ज़ी पर आधी रात को सुनवाई की। गुरुवार तड़के सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इस बात को माना है कि विश्वास मत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय पर सुनवाई हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी को खारिज भी नहीं किया है और उस पर आगे सुनवाई होगी।
#WATCH Senior lawyer Ram Jethmalani speaks on Karnataka politics, says, 'What has BJP said to Guv, that he did such a stupid action? Order of Guv is open invitation to do corruption.' Jethmalani has approached SC against Karnataka Guv's invitation to Yeddyurappa for forming govt. pic.twitter.com/uLa0oXcPQZ
— ANI (@ANI) May 17, 2018
जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की बेंच ने इस मामले में बीएस येदियुरप्पा समेत बाक़ी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसी सुनवाई में कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा से गुरुवार दोपहर दो बजे विधायकों की लिस्ट सौंपने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।