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17 May 2018

भाजपा को न्योता देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेठमलानी

File Photo

कांग्रेस के बाद सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी ने भी कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि राज्यपाल का आदेश संवैधानिक शक्ति का 'घोर दुरुपयोग' है। हालांकि जेठमलानी को संबंधित बेंच के समक्ष शुक्रवार को याचिका दायर करने का आदेश दिया गया है।

जेठमलानी ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष याचिका दायर कर कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के खिलाफ तुरंत सुनवाई के लिए आवेदन किया।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक चुनाव में राज्यपाल के फ़ैसले के खिलाफ़ कांग्रेस की अर्ज़ी पर आधी रात को सुनवाई की। गुरुवार तड़के सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा के कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।  हालांकि, कोर्ट ने इस बात को माना है कि विश्वास मत साबित करने के लिए दिए गए 15 दिन के समय पर सुनवाई हो सकती है। साथ ही कोर्ट ने कांग्रेस और जेडीएस की अर्जी को खारिज भी नहीं किया है और उस पर आगे सुनवाई होगी।

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जस्टिस एके सीकरी,  जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की बेंच ने इस मामले में बीएस येदियुरप्पा समेत बाक़ी पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसी सुनवाई में कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा से गुरुवार दोपहर दो बजे विधायकों की लिस्ट सौंपने को कहा है। अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।

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TAGS: jethmalani, SC, karnataka, governor, BJP, decision
OUTLOOK 17 May, 2018
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