Advertisement
27 March 2025

रान्या राव सोना तस्करी मामला: बेंगलुरु कोर्ट ने अभिनेता की खारिज की जमानत याचिका

file photo

बेंगलुरू की एक सत्र अदालत ने सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी है। अभिनेता को 3 मार्च को दुबई से सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था

14 मार्च को, राव की जमानत याचिका को आर्थिक अपराध न्यायालय ने भी सोने की तस्करी के मामले में खारिज कर दिया था। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, रान्या राव सोना तस्करी मामले में दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने आर्थिक अपराध न्यायालय में जमानत याचिका दायर की।

जाने क्या है मामला

Advertisement

3 मार्च को राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के 14.8 किलोग्राम सोने के साथ रान्या राव को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (KIAD) पर पकड़ा। प्रारंभिक जांच के बाद, अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सोने की छड़ें दुबई से तस्करी करके लाई गई थीं।

उसकी गिरफ्तारी के बाद, पुलिस टीमों ने उसके लावेल रोड अपार्टमेंट पर भी छापा मारा और और सोना बरामद किया। पुलिस को संदेह था कि रान्या ने हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क पर जांच को दरकिनार करने के लिए अपने सौतेले पिता के आधिकारिक पदनाम का लाभ उठाया।

4 मार्च को, रान्या को वित्तीय अपराधों के लिए एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां उसे 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, रान्या ने 15 दिनों के भीतर दुबई की चार यात्राएँ कीं, जो एक बड़े तस्करी नेटवर्क में उसकी संभावित संलिप्तता की ओर इशारा करती हैं।

आईपीएस पिता ने एयरपोर्ट प्रोटोकॉल क्लीयरेंस का दिया आदेश: रिपोर्ट

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्लीयरेंस प्राप्त करने में उनकी सहायता करने वाले प्रोटोकॉल अधिकारी बसवराज ने आरोप लगाया कि उन्होंने केवल रान्या के सौतेले पिता और कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव के सीधे निर्देश का पालन किया।

इसके अलावा, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि जांच एजेंसी राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने यह भी खुलासा किया कि अभिनेत्री ने राज्य प्रोटोकॉल कार्यालय की सहायता से इमिग्रेशन और ग्रीन चैनल को मंजूरी देने में कामयाबी हासिल की थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
OUTLOOK 27 March, 2025
Advertisement