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03 October 2018

दाती महाराज की गिरफ्तारी न होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, सीबीआई को सौंपी जांच

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रेप मामले में फंसे स्वयंभू बाबा दाती महाराज की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इससे पहले मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। कोर्ट पहले भी एसआईटी को कई बार फटकार लगा चुकी है।

कोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से हाल ही में फाइल की गई चार्जशीट से भी संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने  सीबीआई को इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सवाल किया कि पीड़िता ने जब अपने बयान 164 में दर्ज करा दिए थे तो अभी तक इस मामले में दाती महाराज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई।

जून में दर्ज हुई था मामला

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दाती महाराज के खिलाफ सोमवार को साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। दाती मदन महाराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) के तहत केस दर्ज किया गया था। बीते 7 जून को पीड़िता ने दाती महाराज के खिलाफ दिल्ली के फतेपुर बेरी थाने में रेप  की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी इलाके के असोला गांव में शनिधाम है जिसकी स्थापना दाती महाराज ने की थी।

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TAGS: Rape, case, Daati, Maharaj, Delhi, High Court, transfers, case, crime branch, CBI
OUTLOOK 03 October, 2018
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