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05 May 2020

24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 3,900 नए मामले, 195 लोगों की मौत

ANI

लॉकडाउन में दी गई छूट के चलते देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है। यानी पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।। देश में कोरोना के कुल 46,433 मामले सामने आए हैं और अब तक कुल 1568 लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। इनमें 32,138 एक्टिव केस हैं और 12,727 लोगों को ठीक कर उन्हें घर भेजा जा चुका है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव ने कहा कि कोरोना का रिकवरी रेट बढ़कर 27.41 फीसदी हो गया है और 1,020 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1-2 जगहों पर काफी संख्या में मौतें हुई हैं, इस वजह से मौतों की संख्या में तेजी आई है। कोरोना के मामलों के दोगुने होने की दर फिलहाल 12 है। उन्होंने कहा कि आज जीओएम की मीटिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। समय पर मामले सामने आना बेहद जरूरी है। आरोग्य सेतु को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पीपीई किट को किस तरह से इस्तेमाल करें इसके लिए हमने नए सिरे से गाइडलाइन जारी की है।

सात मई से लाए जाएंगे विदेश में फंसे भारतीय

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गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्ताव ने कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की प्रकिया 7 मई से शुरू होगी। इस काम में भारत सरकार नौसेना की भी सहायता लेगी। लोगों को वापस लाने के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल को भी तैयार कर लिया गया है। उड़ान से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन भारतीयों में खांसी, बुखार या सर्दी के लक्षण पाए जाते हैं उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेश से आए इन लोगों को 14 दिनों तक क्वारेंटाइन में रहना होगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी

उन्होंने कहा कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, एक दुकान पर 5 से ज्यादा लोग जमा न हों। वैवाहिक समारोह या शवयात्रा में शामिल होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या निश्चित कर दी गई है। विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। जबकि शवयात्रा में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी। इन लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। फेस मास्क भी जरूरी है। सड़कों या खुली जगह पर थूकना दंडनीय अपराध है। खुले में नशा करना भी वर्जित है।

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OUTLOOK 05 May, 2020
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