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21 April 2020

हरियाणा में संपत्तियों की रजिस्ट्री का काम शुरू, एक दिन में अधिकतम 24 डीड कराने का फैसला

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हरियाणा की तहसीलों और उप तहसीलों में रजिस्ट्री का काम आज से आरंभ हो गया है। प्रदेश सरकार ने एक दिन में अधिकतम 24 डीड के पंजीकरण (रजिस्ट्री) का फैसला किया है, जो पांच-पांच मिनट के अंतराल में होंगी। यदि रजिस्ट्री करने वाले और कराने वाले के पास उसका आधार कार्ड या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई फोटो पहचान पत्र है तो नंबरदार अथवा अधिवक्ता को गवाह के रूप में उपस्थित रहने की जरूरत नहीं होगी। शपथ पत्र और जाति प्रमाण पत्र के लिए गवाह के मामले में भी यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

आधार कार्ड या फोटो पहचान पत्र के आधार पर हो सकेगी रजिस्ट्री

हरियाणा सरकार ने रविवार को रजिस्ट्री के नए नियमों की अधिसूचना जारी की। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह के अनुसार नए नियमों की सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सूचना भेज दी गई है। रजिस्ट्री खुलने से लोगों के सामने आ रही दिक्कतें खत्म होंगी तथा सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। सरकार ने तहसील और उप तहसील में प्रत्येक कार्य दिवस में पांच-पांच मिनट के अंतर के साथ 24 डीड के पंजीकरण की सीमा निर्धारित की है,ताकि शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियम का पालन हो सके और कार्यालयों में भीड़ न बढ़े।

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दिन में 24 से ज्यादा डीड नहीं करेगी सरकार

धनपत सिंह के अनुसार प्रदेश में संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित पंजीकरण,राजस्व रिकार्ड एवं पंजीकरण डीड की प्रतियों की अदायगी, म्युटेशन की प्रविष्टि एवं सत्यापन, शपथ पत्रों का सत्यापन तथा अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग एवं ओबीसी, आवास,अधिवासी एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य भी आज से शुरू हो जाएगा। उन्‍होंने कहा कि तहसीलदार (सब रजिस्ट्रार) और नायब तहसीलदार (ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार) वर्तमान परिस्थितियों में आपदा प्रबंधन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन भी कर रहे हैं,इसलिए निर्णय लिया गया है कि यह कार्य सभी कार्य दिवसों में शाम चार बजे से पांच बजे तक किया जाएगा। इसी प्रकार बिक्री संबंधी कार्यों के पंजीकरण से जुड़ा काम कार्य दिवसों में बाद दोपहर दो से शाम चार बजे के बीच होगा। धनपत सिंह ने बताया कि आवेदकों को ऑनलाइन अपाइंटमेंट लेकर तहसील कार्यालय में आना होगा, ताकि शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन हो सके।

अधिक भीड़ इकट्टा नहीं होने दी जाएगी

तहसीलों एवं उप-तहसीलों में अधिक भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट उनके लिए अपने आवास से संबंधित तहसील या उप-तहसील में आने-जाने के लिए पास का कार्य भी करेगी। उन्‍होंने बताया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट केवल विक्रेता,हस्तांतरण करने वाला या जीपीए/एसपीए और जिसके पक्ष में डीड की जानी है, उसे मिल सकेगी। किसी भी अधिवक्ता, डीड राइटर या संपति सलाहकार को अग्रिम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार यह सुनिश्चित करेंगे कि बिक्री डीड में समस्त राशि की अदायगी ऑनलाइन, चेक अथवा डीडी के माध्यम से हो। नकद लेनदेन की अनुमति नहीं दी जाएगी। धनपत सिंह के अनुसार संशोधित दिशा-निर्देश जिला प्रशासन द्वारा सीमांकित कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होंगे। यदि कोई नया क्षेत्र कंटेनमेंट ज़ोन की श्रेणी में शामिल होता है तो उस क्षेत्र में कंटेनमेंट के रूप में उसके वर्गीकरण के समय तक की सभी गतिविधियां रोक दी जाएंगी। 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरा होने के बाद यदि उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया जाता है तो संशोधित दिशा निर्देश लागू होंगे और इन गतिविधियों को किया जा सकेगा।

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OUTLOOK 21 April, 2020
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