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03 June 2019

वाड्रा को लंदन जाने की इजाजत नहीं, कोर्ट ने इलाज के लिए अमेरिका-नीदरलैंड जाने की दी अनुमति

File Photo

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के विदेश जाने के मामले में आज दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई हुई। रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत से विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को अमेरिका और नीदरलैंड जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि, वह लंदन जाने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली है।

कोर्ट के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा 6 हफ्ते के लिए विदेश जा सकते हैं और इन 6 हफ्तों में अगर किसी तरह का लुकआउट नोटिस जारी होता है तो वह लागू नहीं होगा।

रॉबर्ट वाड्रा ने की थी ये अपील

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पिछले दिनों रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की एक अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए वाड्रा ने अपनी दलील में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था कि उन्हें बड़ी आंत में ट्यूमर है और उन्हें इलाज के लिए लंदन जाने की इजाजत दी जाए। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इस समय जांच अहम मोड़ पर है और वाड्रा इलाज के नाम पर विदेश भाग सकते हैं। उस समय अदालत ने इस मामले पर तीन जून तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार वाड्रा की बड़ी आंत में छोटा ट्यूमर है और सलाह लेने के लिए वह लंदन जाना चाहते हैं।

ईडी ने किया था विरोध

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि जांच अहम मोड़ पर है। वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है और वह भाग सकते हैं। उन पर कई गंभीर आरोप हैं। मेडिकल जांच एक बहाना है। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि वाड्रा कथित हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़ा था जो लंदन में था। इस पर स्पेशल जज अरविंद कुमार ने कहा कि वह दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद तीन जून को इस पर फैसला देंगे।

पूछताछ के लिए भेजा समन

इससे पहले लंदन की प्रॉपर्टी के मामले में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए गुरुवार को बुलाया है। माना जा रहा है कि ईडी की टीम वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी और उनके करीबी संजय भंडारी के बारे में और पूछताछ कर सकती है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज करने की अपील की थी जिस पर हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भी जारी किया है और कहा है कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। इस मामले में अब 17 जुलाई को सुनवाई होगी।

निचली अदालत ने बगैर अनुमति देश न छोड़ने और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की शर्त पर वाड्रा को एक अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी। ईडी ने इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

क्या है मामला

यह मामला रॉबर्ट वाड्रा की विदेशों में 19 लाख पाउंड की संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। इस मामले में ईडी पहले भी वाड्रा से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी का दावा है कि लंदन में प्रॉपर्टी गलत तरीके से खरीदी गई और कालेधन का इस्तेमाल किया गया और उसके पास ठोस सबूत हैं। जांच में रॉबर्ट वाड्रा से संजय भंडारी के लिंक जुड़ रहे हैं, जिनके आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है। हालांकि, भंडारी से अपने किसी कारोबारी रिश्तों की बात वाड्रा नकार चुके हैं।

अदालत के पास जमा है वाड्रा का पासपोर्ट

रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट अभी अदालत के पास जमा है। ऐसे में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर अदालत से पासपोर्ट रिलीज़ करने की अपील की है। हालांकि, ईडी की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा की इस अपील का विरोध किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है, इसलिए उन्हें लंदन जाना है।

 

 

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OUTLOOK 03 June, 2019
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