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26 April 2024

संदेशखाली हमला मामला: पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया रुख

ANI

पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बंगाल सरकार ने मार्च में इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यौन उत्पीड़न मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाले कलकत्ता उच्च आदेश के आदेश को चुनौती दी थी।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों पर हुए हमले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के कुछ घंटों बाद किया है। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने छापे में विदेशी निर्मित हथियार और गोला-बारूद बरामद किया।

संदेशखाली मामले में सीबीआई की जांच के खिलाफ शीर्ष अदालत में मामला दायर किया गया है, जहां तृणमूल कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं पर महिलाओं के साथ यौन शोषण और मारपीट और जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है।

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5 जनवरी को टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने जा रहे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की एक टीम पर हमला किया गया था। टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों पर हमला किया, जिसमें तीन अधिकारी घायल हो गए।

फरवरी में समुदाय की महिलाओं ने झाड़ू और लाठियां लेकर संदेशखाली गांव की मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया था. महिलाओं ने शाजहान और उसके सहयोगियों - शिबा प्रसाद हाजरा और उत्तम सरदार की गिरफ्तारी की मांग की।

10 फरवरी को उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया और 18 फरवरी को शिबा प्रसाद हाजरा को गिरफ्तार किया गया. घटना की जांच के बाद, शाहजहाँ के सहयोगियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोप जोड़े गए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को फटकार लगाई और आदेश दिया कि शेख शाहजहाँ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दे। विरोध प्रदर्शन और हिंसा के एक नए दौर के बाद, टीएमसी नेता को 29 फरवरी, 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया।

मार्च 2024 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को "पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण" जांच के लिए फटकार लगाने के बाद संदेशखली मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने सरकार की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेश में "हस्तक्षेप" नहीं करेगी। इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया और उत्तर 24 परगना गांव में हुई घटनाओं के संबंध में "निष्पक्ष जांच" की मांग की।

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OUTLOOK 26 April, 2024
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