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20 September 2019

सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए राजीव कुमार, अग्रिम जमानत के लिए पहुंचे कोर्ट

File Photo

शारदा चिटफंड घोटाले में फंसे आईपीएस अफसर राजीव ने कुमार अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। जिला जज सुजॉय सेनगुप्ता ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है। मामले में शनिवार को सुनवाई होने की संभावना है। इस बीच, राजीव कुमार नए नोटिस के बाद भी शुक्रवार को सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए।
गुरुवार को सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के खिलाफ अलीपुर कोर्ट का रुख किया था और उनके खिलाफ गैर-जमानती वांरट जारी करने की मांग की थी।
सीबीआई ने दलील दी थी कि राजीव कुमार कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद जांच में मदद के लिए उसके समक्ष पेश नहीं हुए। कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट की मांग खारिज करते हुए कहा था कि सीबीआई को शारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमार को गिरफ्तार करने का अधिकार है।

राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी

कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि गिरफ्तारी के दौरान अगर उनका व्यवहार खराब रहता है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। वहींराजीव कुमार ने दलील दी थी कि वह एक सरकारी अफसर हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की मंजूरी जरूरी है।

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सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप

राजीव कुमार इस समय सीआईडी में अतिरिक्त निदेशक हैं। पिछले हफ्ते कोलकाता हाई कोर्ट ने राजीव कुमार को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत हटा ली थी। कुमार पर शारदा घोटाला मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में सीबीआई को मामला हस्तांतरित करने से पहले राजीव कुमार शारदा घोटाले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी का एक हिस्सा थे।

 

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TAGS: Saradha, scam, Rajeev Kumar, fails, turn, CBI
OUTLOOK 20 September, 2019
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