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07 April 2025

ऐसा कहने पर जेल भी हो सकती है...: सुप्रीम कोर्ट के 25,000 शिक्षक नौकरियों को रद्द करने के बाद ममता बनर्जी के कड़े शब्द

file photo

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 25,753 से अधिक शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती (WBSSC) प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, उन्होंने कहा, "अगर कोई मुझे शिक्षकों के साथ खड़े होने के लिए दंडित करना चाहता है, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, जिन्होंने स्कूल की नौकरी खो दी।"

3 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती के माध्यम से की गई 25,753 स्कूल नौकरी नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा।

सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा?

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में अपनी नौकरी खोने वाले पूर्व शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक समूह से मुलाकात की।

पीटीआई के अनुसार, सीएम ने प्रभावित उम्मीदवारों और स्कूल कर्मचारियों के साथ एक बैठक में कहा, "अगर कोई मुझे स्कूल की नौकरी खोने वालों के साथ खड़े होने के लिए दंडित करना चाहता है, तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं कि पात्र उम्मीदवार बेरोजगार न हों या उनकी सेवा में कोई रुकावट न आए।" मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि उनका नाम ऐसी चीज़ में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में "मुझे कोई जानकारी नहीं है", उन्होंने स्कूल की नौकरी की नियुक्तियों में विसंगतियों का जिक्र किया।

उन्होंने कहा, "मेरा नाम ऐसी चीज़ में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पूरी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने की साज़िश चल रही है। कुछ लोग गंदा खेल खेल रहे हैं।"

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद 2016 के एसएससी भर्ती अभियान से शुरू हुआ, जिसमें 25,753 रिक्तियों के लिए 2.3 मिलियन आवेदन प्राप्त हुए थे। हालाँकि, जारी किए गए नियुक्ति पत्रों की संख्या उपलब्ध पदों से अधिक थी।

जांच के दौरान पता चला कि ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई थी और रैंकिंग में हेरफेर किया गया था। अप्रैल 2024 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों को रद्द कर दिया, पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा।

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OUTLOOK 07 April, 2025
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