सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को दी विदेश जाने की अनुमति लेकिन जमा कराने होंगे 10 करोड़
आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम को विदेश जाने की अनुमति दे दी है लेकिन इससे पहले रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामलों में पूछताछ के लिए कार्ति को 5,6,7 और 12 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, 'आप 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना चाहें, वहां जा सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश न करें।' कोर्ट ने कहा, 'यदि आपने जांच में सहयोग नहीं किया तो हमें सख्ती बरतनी होगी।'
मांगी थी विदेश जाने की अनुमति
पीठ ने पैरवी कर रहे एडवोकेट से कहा, 'कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं।
पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने 'टोटस टेनिस लिमिटेड' कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। 'टोटस टेनिस लिमिटेड' का कार्यालय ब्रिटेन में पंजीकृत है।
ईडी जिन मामलों की जांच कर रही है, उनमें एक आईएनएक्स मीडिया को 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी से संबंधित है। जिस समय यह मंजूरी मिली, उस समय कार्ति के पिता वित्त मंत्री थे।
एयरसेल मैक्सिस मामले में 18 तक है गिरफ्तारी पर रोक
इससे पहले 28 जनवरी को एयरसेल-मैक्सिस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम छूट की अवधि 18 फरवरी तक बढ़ा दी थी।11 जनवरी को हुई सुनवाई में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में केंद्र ने उसे सेवारत और पूर्व नौकरशाहों समेत पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति भी आरोपी हैं।