लोकपाल के नियुक्ति की समय सीमा तय करे केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह दस दिन में लोकपाल की नियुक्ति की समय सीमा तय करने के बारे में जानकारी दे। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
जस्टिस रंजन गोगाई और आर बनुमठी की पीठ ने लोकपाल के मुद्दे पर कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में हलफनामा दाखिल करे और लोकपाल की नियुक्ति के बारे में बताए। संसद में कानून बनने के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है। कोर्ट के बार-बार निर्देश देने के बावजूद लोकपाल गठन टलता रहा है।
इस पर अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट केंद्र सरकार की ओर से लोकपाल को लेकर मिले लिखित निर्देशों की जानकारी दी। अटॉनी जनरल ने बताया कि सरकार जल्द ही इस मसले पर बैठक आयोजित करेगी।
लोकपाल की नियुक्ति के मामले में अप्रैल में केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोट को बताया था कि चयन समिति में कानूनविद की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उम्मीद हैं कि जल्द ही लोकपाल की नियुक्ति होगी।
यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की मांग उठी थी। अन्ना हजारे के दबाव में संसद में इसे बनाने का कानून बन भी गया, लेकिन साढ़े चार साल बाद भी लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो पाई।