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16 May 2018

सुप्रीम कोर्ट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को और एक हजार करोड़ रुपये जमा करने को कहा

file photo

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रियल्टी फर्म जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को घर खरीददारों को धन वापसी के लिए 15 जून तक कोर्ट की रजिस्ट्री में एक हजार करोड़ रुपये और जमा करने को कहा है। 

समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि अगर राशि जमा की जाती है तो जेएएल की अनुषंगी कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ( जेआइएल ) की परिसमापन कार्यवाही पर रोक बनी रहेगी। बेंच ने कहा कि यदि 15 जून तक उक्त राशि जमा करने में कोई चूक हुई तो दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही कंपनी जेआइएल के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट पहले ही जेएएल को अपनी रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दे चुका है। अभी तक रियल एस्टेट फर्म ने 750 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।

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TAGS: Supreme Court, realty, firm, Jaiprakash, Associates, refund, money, home buyers
OUTLOOK 16 May, 2018
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