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07 September 2018

मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिचिंग की घटनाओं को रोकने के अपने आदेश को लागू करने में देरी पर राज्यों को चेतावनी दी है। कोर्ट ने अपने आदेश लागू करने के लिए एक सप्ताह का समय देते हुए राज्यों को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है। देश के 16 राज्यों ने अभी इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। मामले में अगली सुनवाई 13 सितम्बर को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना होगा। समाज में शांति और सद्भाव हर हाल में बनाए रखना होगा। कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि अपने आधिकारिक वेबसाइटों पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ गाइडलाइन जारी करें।

कदम उठाने के दिए थे निर्देश

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जुलाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी. वाई. चन्द्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकारों को भविष्य में लिन्चिंग की घटनाएं न हों,  इसके लिए कुछ निवारक और दंडात्मक कदम उठाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा था कि यह एक अपराध है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता है और इस तरह की घटनाओं पर काबू पाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने लिंचिंग में शामिल लोगों को सजा देने के लिए संसद को अलग से कानून बनाने का सुझाव भी दिया था।

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OUTLOOK 07 September, 2018
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