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25 June 2021

नारद स्टिंग केस: SC ने कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द, ममता को 28 जून तक आवेदन दाखिल करने का निर्देश

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उनके हलफनामे को ना लेने के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके अलावा ममता बनर्जी को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है। 

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और राज्य के कानून मंत्री को 28 जून तक अपना आवेदन दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि इस अर्जियों पर नए सिरे से विचार करे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। 

न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की आवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ से आग्रह किया कि सीबीआई की याचिका पर फैसला करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करे।

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बता दें कि शीर्ष अदालत तीन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नारद स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से कलकत्ता हाई कोर्ट के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है।

आरोप लगाया गया है कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मामले में चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था।

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TAGS: नारदा केस, सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी, कोलकाता हाई कोर्ट, दोबारा आवेदन, दाखिल, SC asks, West Bengal CM Mamata Banerjee, Law Min Moloy Ghatak, State govt, file their applications, Calcutta HC, June 28.
OUTLOOK 25 June, 2021
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