सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज का रास्ता साफ किया
सुप्रीम कोर्ट ने आज विवादास्पद फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज का रास्ता साफ कर दिया। यह फिल्म 13 अप्रैल को देश भर में रिलीज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की सिखों के प्रथम गुरु नानक देव के जीवन और उपदेशों पर बनी इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए आलोचना की।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि जब एक बार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) जैसी वैधानिक संस्था किसी फिल्म को मंजूरी दे देती है तो किसी अन्य को इसकी रिलीज में बाधा डालने का अधिकार नहीं है। बेंच ने सभी राज्यों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और फिल्म को सही ढंग से दिखाना सुनिश्चत करने के लिए कहा।
फिल्म के निर्माता और पूर्व नौसेना अधिकारी हरिंदर एस सिक्का ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी मांग की थी कि उन्हें धार्मिक विचारों के प्रचार की अनुमति मिले, जिसे कुछ लोग निहित स्वार्थ की वजह से फिल्म की रिलीज पर प्रततिबंध्ा के जरिए रोकवाना चाह रहे हैँ।
सिक्का के अनुसार सीबीएफसी ने 28 मार्च को फिल्म को मंजूरी दे दी थी लेकिन 30 मार्च को उनके पास एसजीपीसी की ओर से संदेश आया, जिसमें फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए कहा गया था।