सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, घर खरीदने वालों के साथ 17 मार्च को बैठक करे आम्रपाली ग्रुप
सुप्रीम कोर्ट ने आज रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को निर्देश दिया कि वह घर खरीदने वाले ग्राहकों के साथ 17 मार्च को बैठक करे। इस बैठक में दोनों पक्षों को आम सहमति पर पहुंचने को भी कहा गया। कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप के प्रतिनधियों और घर खरीदेने वालों के बीच यह बैठक सुप्रीम कोर्ट परामर्श कक्ष में बैठक होगी।
Amrapali case: Supreme Court today said that a meeting will be convened on Saturday at the Supreme Court consultation room between homebuyers and real estate company. Apex Court said that a joint statement has to be filed & fixed the matter for further hearing on March 27.
— ANI (@ANI) March 15, 2018
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप के प्रतिनिधियों और घर खरीदने वाले ग्राहकों के बीच इस बैठक के बाद विभिन्न परियोजनाओं आधी पूरी हुई परियोजनाओं को पूरा होने में लगने वाले वक्त के अलावा अन्य मुद्दों पर सहमति जरूर बन चाहिए।
पीठ ने कहा कि संयुक्त बयान और प्रस्ताव 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि ताकि हम पार्टियों के सामने आने वाली समस्याओं का एक संपूर्ण दृष्टिकोण पा सकें। पीठ ने कहा कि प्रस्ताव सारणीबद्ध होना चाहिए और इसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि जो परियोजनाएं पूर्ण होने के नजदीक हैं और जो शुरू नहीं हुईं है, उन्हें पूरा होने में कितना वक्त लगेगा।
पीठ ने कहा कि इस मामले में शीघ्र सहमति पर पहुंचना आवश्यक है क्योंकि हम चाहते हैं कि कि घर खरीदने वालों को उनके फ्लैट जितना जल्द हो सके मिल जाएंगे। पैसे की वापसी समस्या का समाधान नहीं है।