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12 February 2018

मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई के साथ NHRC भी करे जांचः सुप्रीम कोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में सीबीआई की जांच पर नाराजगी जताई है तथा एनएचआरसी को निर्देश दिए हैं कि एजेंसी के साथ तीन लोगों को नियुक्त करें ताकि काम पूरा किया जा सके।


पिछली सुनवाई पर भी कोर्ट ने सीबीआई को मामले दर्ज नहीं करने पर फटकार लगाई थी तथा इस साल 28 फरवरी तक जांच का काम पूरा करने और बाकी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई की एसआईटी मामले की जांच में गंभीरता नहीं दिखाई है।

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मालूम हो कि मणिपुर में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से पिछले कुछ सालों में की गई कथित फर्जी मुठभेड़ की शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने  जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मणिपुर पुलिस के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हीरोजीत सिंह ने चौंकाने वाले खुलासे किए थे। हीरोजीत का कहना था कि साल 2003 से 2009 के बीच कई फर्जी मुठभेड़ में वह खुद भी शामिल रहे और यह मुठभेड़ उनके सीनियर अफसरों के निर्देश पर किए गए। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के उग्रवादी संजीत की हत्या के छह  साल बाद हीरोजीत सिंह ने पहली बार यह माना कि उन्होंने संजीत पर गोली चलाई थी। 2009 में  मणिपुर पुलिस के कमांडोज पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के उग्रवादी संजीत मैती की हत्या के आरोप लगे थे। इसको लेकर मणिपुर में कई दिनों तक प्रदर्शन भी हुए थे। 

TAGS: SC, Manipur, Encounter, NHRC, Investigate, मणिपुर, मुठभेड़, सुप्रीम कोर्ट
OUTLOOK 12 February, 2018
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