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17 December 2022

11 दोषियों की रिहाई मामले में बिलकिस बानो को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में 11 दोषियों को रिहा करने के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है।

इससे पहले त्वरित सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बार-बार एक ही मामले की मेंशनिंग मत करिए, यह बहुत परेशान करने वाला है।

मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी ने एक दोषी की याचिका पर आदेश दिया था कि गुजरात सरकार 1992 की रिहाई की नीति के तहत बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर विचार कर सकती है। हालांकि बिलकिस बानो ने अपनी याचिका में कहा है कि इस मामले का पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला है और वहां की रिहाई नीति के तहत ऐसे घृणित अपराधों में 28 सालों से पहले रिहाई नही हो सकती है।

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बता दें कि मामले में 2008 में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से उस वक्त रिहा कर दिया गया था, जब गुजरात सरकार ने अपनी छूट नीति के तहत उनकी रिहाई की अनुमति दी थी।

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TAGS: SC, dismisses, Bilkis Bano's plea, Gujarat government, consider remission pleas, 11 convicts in gangrape case.
OUTLOOK 17 December, 2022
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