रमजान में नहीं बदलेगा वोटिंग का समय, सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज
रमजान के चलते वोटिंग का समय सुबह 7 बजे के बजाय 5 बजे से शुरू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह वोटिंग का समय तय नहीं कर सकता। ये तय करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है।
इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग को अव्यवहारिक बता कर खारिज कर चुका है। आयोग ने साफ कहा था कि समय में बदलाव संभव नहीं है। चुनाव आयोग का कहना था कि अभी मतदान कर्मी सुबह 6 बजे केंद्र पहुंचते हैं। समय बदलने से उन्हें 4 बजे पहुंचना होगा। वोटिंग में लगे हुए अफसर और कर्मचारी पहले से ही बढ़े हुए घंटों में काम कर रहे हैं। हर राज्य में सूर्योदय का समय अलग-अलग होता है। अगर वोटिंग मतदान सूर्योदय से पहले शुरू की जाएगी तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
आयोग ने बनाई थी कमेटी
आयोग का कहना था कि रमजान के पूरे महीने के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं है। मुख्य त्योहार दिवसों और शुक्रवार को चुनाव से मुक्त रखा गया है। रमजान के दौरान चुनाव होंगे क्योंकि पूरे माह के लिए चुनाव स्थगित करना संभव नहीं था।
एडवोकेट मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने याचिका दाखिल कर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी। बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में फैसला लेने को कहा था। याचिका पर विचार करने के लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी।
7 मई से रमजान शुरू हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव का अब आखिरी चरण बाकी है। इस चरण के लिए 19 मई को वोटिंग होगी।