मानहानि मामले में संजय निरुपम की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का स्मृति ईरानी को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता संजय निरुपम की याचिका पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को नोटिस जारी किया है। निरुपम ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत को खत्म करने की मांग की है।
एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने निरुपम की ओर से ईरानी के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ जारी समनों को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने हालांकि इसी से मिलती जुलती निरुपम की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने ईरानी की ओर से उनके खिलाफ दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत पर जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने पिछले वर्ष 19 दिसंबर को अपने फैसले में कहा था कि निरुपम के खिलाफ मामला चलता रहेगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कांग्रेस नेता की दो याचिकाओं पर ईरानी को सोमवार को नोटिस जारी किया है।
यह है पूरा मामला
आरोप है कि 2012 में एक टीवी डिबेट शो में हिस्सा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी पर निजी बयानबाजी करते हुए उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था जिसके बाद शो के दौरान ही दोनों के बीच काफी बहस हुई थी। इसके बाद स्मृति ईरानी और संजय निरुपम ने एक-दूसरे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। साल 2018 में दिल्ली की हाईकोर्ट ने माना था कि टीवी शो के दौरान स्मृति ईरानी के खिलाफ दिए संजय निरुपम की बयानबाजी बेहद आपत्तिजनक और निजी थी। इसलिए उन पर मानहानि का केस बनता है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद स्मृति ईरानी ने कहा था कि 'लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।'