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25 March 2019

मुलायम और अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को नोटिस

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समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस पर दो  हफ्ते में सीबीआई से जवाब मांगा है।

मामले के मूल याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस भेजा है। याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में जानना चाहा है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 2007 और 2012 के पूर्व आदेशों के तहत अब तक क्या करवाई की है, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे। 

कोर्ट ने दिया था रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

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याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई थी और पहली नजर में पाया गया था कि यादव परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है। इस जांच को छह साल बीतने के बाद भी सीबीआई ने अभी तक किसी भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की है।

दायर की गई थी याचिका

2005 में भ्रष्टाचार की रोकथाम के तहत मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और मुलायम सिंह के दूसरे बेटे प्रतीक यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए सीबीआई को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2007 में विश्वनाथ चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सीबीआई को मुलायम सिंह यादाव, अखिलेश यादव, पत्नी डिम्पल और भाई प्रतीक यादव की संपत्तियों की जांच करने तथा इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया था। हालांकि 2012  में सुप्रीम कोर्ट ने डिम्पल को इस मामले से यह कहकर बाहर कर दिया था कि वह किसी सार्वजनिक पद पर नहीं थीं।

अखिलेश ने भाजपा पर लगाया था आरोप

इससे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खनन घोटाले में सीबीआई की जांच को लेकर भाजपा पर निशाना साध चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि मोदी सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों से गठबंधन कर रही है।

 

TAGS: SC, notice, CBI, disproportionate, assets, case, former, UP, CM, Mulayam, Akhilesh
OUTLOOK 25 March, 2019
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