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24 November 2022

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर उठाए सवाल

उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति के लिए अपनायी प्रक्रिया पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाया और कहा कि उनकी फाइल को ‘‘जल्दबाजी’’ में मंजूरी दी गयी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल को ‘‘बहुत तेजी से’’ पारित कर दिया गया। वहीं, केंद्र ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी के जरिए अदालत से ‘‘थोड़ा रुकने’’ के लिए कहा तथा मामले पर विस्तारपूर्वक गौर करने का अनुरोध किया।

शीर्ष विधि अधिकारी ने पीठ से कहा, ‘‘कृपया थोड़ा रुकिये। मैं आपसे विस्तारपूर्वक मामले पर गौर करने की अपील करता हूं।’’

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केंद्र ने उच्च न्यायालय के बुधवार को दिए निर्देश के अनुसार पीठ के समक्ष चुनाव आयुक्त के तौर पर गोयल की नियुक्ति की मूल फाइल पेश की जिस पर न्यायालय ने गौर किया।

पीठ ने कहा कि 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गोयल ने एक ही दिन में सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, एक ही दिन में कानून मंत्रालय ने उनकी फाइल पारित कर दी, चार नामों की सूची प्रधानमंत्री के समक्ष पेश की गयी तथा गोयल के नाम को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गयी।

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TAGS: The Supreme Court, Arun Goel, Election Commissioner, EC, five-judge Constitution bench
OUTLOOK 24 November, 2022
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