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18 August 2020

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज की

पीटीआइ

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में सीधे ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। अदालत के इस निर्णय के बाद याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है।

शीर्ष अदालत ने निर्णय सुनाते हुए कहा, पीएम केयर्स फंड चैरिटी फंड की तरह है, इसलिए इसमें जमा रकम को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने साफ कर दिया कि कोई भी व्यक्ति या संस्थान एनडीआरएफ में दान कर सकता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर एस रेड्डी और एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एनडीआरएफ में स्वैच्छिक योगदान हमेशा किया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोई वैधानिक रोक नहीं है।

अदालत ने कहा, केंद्र सरकार इसकी राशि को उचित जगह ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति और कॉर्पोरेट्स के लिए कोई वैधानिक बाधाएं नहीं हैं। 

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दरअसल, यह याचिका एनजीओ ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ द्वारा दायर की गई। याचिका में पीएम केयर्स फंड में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में प्राप्त महामारी से निपटने और धन हस्तांतरित करने को लेकर एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई।

याचिका में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में प्राप्त राशि का कैग द्वारा ऑडिट नहीं किया जा रहा है और इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। अदालत ने 27 जुलाई को इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 17 जून को कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया था। अपने जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम केयर्स फंड को स्वैच्छिक दान के लिए बनाया गया है। यह एनडीआरएफ जैसे सांविधिक फंड से अलग है। 

जानें क्या है पीएम केयर्स फंड

कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)’ के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। 

28 मार्च को अस्तित्व में आया पीएम केयर्स फंड

बता दें कि केंद्र सरकार ने 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन असिस्टेंस ऐंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशंस (पीएम केयर्स) फंड का निर्माण किया ताकि कोविड-19 महामारी जैसे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिल सके। प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष हैं जबकि रक्षा, गृह और वित्त मंत्री को इसका पदेन ट्रस्टी बनाया गया है।

 

 

 

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TAGS: SC, Refuses, Direct Transfer, Money, PM CARES, Disaster Relief Fund, सुप्रीम कोर्ट, पीएम केयर्स फंड, एनडीआरएफ, ट्रांसफर, मांग, खारिज
OUTLOOK 18 August, 2020
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