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08 June 2018

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई पुरुलिया हत्याकांड की सीबीआई जांच की अपील

File Photo

पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग संबंधी याचिका शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

जस्टिस ए. के. गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिकाकर्ता को इस बारे में राहत पाने के लिए कोलकता हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिकाकर्ता एडवोकेट गौरव भाटिया ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है क्योंकि पुरुलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पंचायत चुनाव के बाद हुई है।

पुरुलिया जिले के बलरामपुर गांव के भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव 30 मई को पेड़ से लटकता हुआ मिला था। महतो की पीठ पर बांग्ला में लिखा एक पोस्टर चिपकाया हुआ था। उस पर लिखा था कि पंचायत चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के कारण उसकी हत्या की गयी है। इसी अवस्था में दो जून को पुरुलिया में ही अन्य भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव मिला था। दुलाल के पिता ने याचिका दायर कर हत्याओ की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इन हत्याओं के बाद भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। घटना के बाद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर कानून-व्यवस्था बनाये रखने में नाकाम रहने का आरोप लगाया था।

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TAGS: SC, Purulia, killings, BJP, refuses, petition
OUTLOOK 08 June, 2018
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