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05 September 2019

ईडी मामले में चिदंबरम को नहीं मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये कोई साधारण मामला नहीं

File Photo

पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को झटका देते हुए मनी लान्ड्रिग मामले में पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। यानी अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस केस में पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है।

चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक चरण में अग्रिम जमानत देना जांच को विफल कर सकता है। यह अग्रिम जमानत देने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है। आर्थिक अपराध अलग-अलग स्तर पर हैं और इसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। हर किसी केस में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। जांच अधिकारी को शुरुआती दौर में अपने हिसाब से जांच को आगे बढाने का अधिकार है। यह जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच का फैसला है।

 

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कोर्ट ने कहा- ये कोई असाधरण मामला नहीं 

कोर्ट ने कहा, ''ये अग्रिम जमानत के लिए फिट केस नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा कई देशों में घूमता है।  इसकी वैज्ञानिक और पुख्ता जांच जरूरी है। लैटर ऑफ रोगेटरी भी भेजी गई है। अगर अग्रिम जमानत दी गई तो जांच प्रभावित होगी। ये कोई असाधरण मामला नहीं है।''

अभी भी सीबीआईकी हिरासत में हैं चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम अभी भी सीबीआई की हिरासत में हैं। अग्रिम जमानत और सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अपने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि एजेंसी की तरफ से केस डायरी को अदालत में पेश किया जा सकता है।

कोर्ट में ये लोग रहे मौजूद

अदालत में सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।

चिदंबरम की ओर से सीबीआई हिरासत का किया गया था विरोध

सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की ओर से सीबीआई हिरासत का विरोध किया गया था, हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। 21 अगस्त को सीबीआई ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह हिरासत में हैं।

मामले में पूछताछ के लिए चिदंबरम गिरफ्तार कर सकती है ईडी

गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पी. चिदंबरम की हिरासत पर भी सुनवाई होनी है, 5 सितंबर को ही सीबीआई हिरासत खत्म हो रही है यानी अगर सीबीआई को अदालत से पी. चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है या उसकी तरफ से कोई मांग नहीं की जाती है तो ईडी तुरंत इस मामले में पूछताछ के लिए पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है।

 

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TAGS: SC, rejects, appeal, Congress leader, P Chidambaram, against Delhi High Court, order, rejecting, anticipatory bail, plea, inx media case
OUTLOOK 05 September, 2019
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