अगस्ता वेस्टलैंड मामलाः CM रमन सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका
अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में एनजीओ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह को राहत मिली है।
Supreme Court dismisses PIL to probe alleged irregularities in purchase of Agusta Westland helicopters for VIPs.
— ANI (@ANI) February 13, 2018
कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसा आधार नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि हेलीकॉप्टर खरीद के लिए घूस दी गई और तीस फीसदी कमीशन दिया गया। एनजीओ स्वराज अभियान ने हेलीकॉप्टर खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था तथा एसआईटी से जांच कराने की मांग की लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी इस विवाद से जुड़े हैं क्योंकि 2006-07 में 6.3 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर खरीदने के छह महीने बाद उन्होंने एक शेल कंपनी बनाई। याचिका में कहा गया कि अभिषेक ने जुलाई 2008 में विदेश में बैंक खाते खोला और कमीशन की रकम इन्हीं खातों में गई।
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से लिखित जवाब मांगा था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रमन सिंह सरकार से हेलीकॉप्टर खरीदने संबंधी फाइल तलब की थी। एक सप्ताह में राज्य सरकार को मूल दस्तावेज की फाइल कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे तथा राज्य सरकार से पूछा था आखिर अगस्ता हेलीकॉप्टर ही खरीदा जाएगा यह फैसला किसने लिया ? ये जानना जरूरी है कि जब चीफ सेक्रेट्री ने नोट में किसी भी हेलीकॉप्टर की बात लिखी तो फिर अगस्ता के लिए ही टेंडर क्यों जारी हुआ ?