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19 March 2018

जुनैद हत्याकांड की सीबीआइ जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और हरियाणा से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा के बल्लभगढ़ में पिछले साल जून में ट्रेन में भीड़ द्वारा 16 वर्षीय किशोर जुनैद की हत्या किए जाने की सीबीआइ से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है जिसमें इस मामले की सीबीआइ जांच की मांग ठुकराई गई थी। जुनैद के पिता जलाउद्दीन ने सीबीआइ जांच की मांग की थी। 


सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने पिथले साल 27 नवंबर को इस मामले की सीबीआइ से जांच कराने की अपील खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि सीट की लड़ाई में भीड़ ने दिल्ली से मथुरा जा रही ट्रेन में जुनैद की चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

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TAGS: Junaid, murder, case, supreme, court, cbi, center, haryana
OUTLOOK 19 March, 2018
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