सुप्रीम कोर्ट ने दिए 'नीट' के नतीजे जारी करने के निर्देश
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस व बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट परीक्षा के रिजल्ट घोषित करने पर मद्रास हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के आदेश को निरस्त करने के बाद सीबीएसई की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह पहले से तय कार्यक्रम के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा और ऐडमिशन की प्रक्रिया का पालन करें। जस्टिस पीसी पंत और दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि रिजल्ट की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग और ऐडमिशन कोर्ट के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वे नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।
गौरतलब है कि परीक्षा में असमानता का हवाला देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि परीक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रश्नपत्र इंग्लिश की तुलना में सरल थे। इसके साथ ही परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई थी। मद्रास हाईकोर्ट में सीबीएसई ने परीक्षा में असमानता से इनकार किया था।