सुप्रीम कोर्ट करेगा अंतरिम डीईआरसी अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला; केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल आम सहमति बनाने में रहे नाकाम
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच गतिरोध को खत्म करने के लिए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) का प्रमुख नियुक्त करने का फैसला किया। दिल्ली सरकार और दिल्ली एलजी ने शीर्ष अदालत को बताया कि वे डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं। शीर्ष अदालत ने तब कहा कि वह मुद्दे का समाधान होने तक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर प्रो-टर्म आधार पर अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।
यह बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा डीईआरसी के अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए राज निवास में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक करने के एक दिन बाद आई है। बैठक से पहले दिल्ली सरकार ने एलजी के सामने तीन नाम रखे थे। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों से "राजनीतिक कलह" से ऊपर उठने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उनसे "एक साथ बैठने" और एक नाम के साथ आने का आग्रह किया।
डीईआरसी अध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण है क्योंकि नियामक राष्ट्रीय राजधानी में बिजली शुल्क तय करता है। नई नियुक्ति को लेकर आप सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच मतभेद के बीच यह पद जनवरी से खाली पड़ा है। केजरीवाल ने जनवरी में इस पद के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन पिछले महीने उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यभार संभालने से खुद को अलग कर लिया था।
21 जून को मुख्यमंत्री ने नए डीईआरसी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीश संगीत लोढ़ा के नाम की सिफारिश की। हालाँकि, केंद्र ने एक अधिसूचना के माध्यम से न्यायमूर्ति उमेश कुमार (सेवानिवृत्त) को इस पद पर नियुक्त किया।
इससे केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और दिल्ली एलजी के बीच रस्साकशी फिर से शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी (आप) ने नियुक्ति को "अवैध और असंवैधानिक" बताते हुए विरोध किया, कहा कि "बिजली" एक हस्तांतरित विषय है जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। परिणामस्वरूप, आप ने कुमार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।