सुप्रीम कोर्ट एयरसेल-मैक्सिस मामले पर 8 फरवरी को करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जब सरकार और जांच एजेंसी अपील करेंगे तब विचार होगा। इस मामले में सिर्फ विशेष सरकारी वकील की अर्ज़ी ही काफी नहीं है। इसी फैसले के खिलाफ आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।
गौरतलब है गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को उनके भाई कलानिधि मारन और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। पटियाला हाउस स्थित अदालत के विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने गुरुवार को इस मामले में अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, मैं सभी आरोपियों को दो मामलों में बरी करता हूं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने मारन और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले की जांच की थी।
मारन बंधुओं पर आरोप था कि उन्होंने मोबाइल कंपनी एयरसेल पर दबाव डालकर कंपनी के शेयर मैक्सिस को बेचने के लिए मजबूर किया था। एयरसेल और मैक्सिस के बीच डील उस वक्त हुई थी जब दयानिधि मारन यूपीए सरकार में दूरसंचार मंत्री थे।
ईडी ने मामले में छह लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने मामले में दयानिधि मारन के अलावा उनके भाई कलानिधि मारन, टेलिकॉम मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव जे.एस.सरमा व कंपनी से जुड़े अधिकारियों को आरोपी बनाया था। सभी पर आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।