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03 December 2018

गुजरात दंगों में पीएम मोदी और अन्य को क्लीन चिट के खिलाफ दायर याचिका पर फिर टली सुनवाई

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अन्य को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए टाल दिया है।

याचिका कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने दाखिल की है, जिनकी गुजरात दंगों में हत्या कर दी गई थी। याचिका में 2002 के गुजरात दंगे में एसआईटी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्‍य अधिकारियों को क्‍लीनचिट दिए जाने को चुनौती दी गई है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन पर 2002 के गुजरात दंगों का षड़यंत्र रचने का आरोप लगा था।

एसआईटी ने 8 फरवरी 2012 मोदी को यह कहते हुए क्लीनचिट दे दी थी कि मामला चलाने के लिए उनके खिलाफ सबूत नहीं हैं। 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी एसआईटी के इस क्लीनचिट का समर्थन करते हुए जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने 2002 में हुए दंगों के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीनचिट को बरकरार रखने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

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उस दौरान गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी तब तक पीएम बन चुके थे। जाकिया जाफरी ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

तीसरी  बार टली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में जाकिया की याचिका पर तीन बार सुनवाई टल चुकी है। पहले उनकी याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई तय की गई थी। लेकिन बाद में समय की कमी के कारण सुनवाई 26 नवंबर को तय की गई। इसके बाद फिर कोर्ट ने कहा कि लिस्टिंग में कोई गलती हो गई है। आखिर में सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की गई लेकिन अब दोबारा याचिका पर सुनवाई को जनवरी 2019 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

साबरमती ट्रेन की आग के बाद भड़के थे दंगे

 2002 में गुजरात में तीन दिन तक चले सांप्रदायिक दंगों के दौरान लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। ये दंगे गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाए जाने के बाद भड़के थे। यह ट्रेन कारसेवकों से भरी थी। आग में 59 लोगों की मौत हो गई थी।

साबरमती एक्सप्रेस की आग में कारसेवकों की मौत के बाद राज्य के कई जगहों पर हिंदू और मुस्लिमों में टकराव हुए थे। दंगों की कई घटनाओं में एक घटना में गुलबर्ग सोसाइटी कांड था। इस सोसाइटी को घेर कर दंगाइयों ने 68 लोगों को मार डाला था। जाकिया जाफरी के पति और कांग्रेस सांसद अहसान जाफरी इसी सोसाइटी में रहते थे। गुजरात सरकार दंगों को काबू करने में नाकाम रही थी। तीसरे दिन दंगों को काबू करने के लिए सेना उतारनी पड़ी थी। नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है उन्होंने दंगे रोकने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए।

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TAGS: SC, hear, January, Zakia's, plea, against, clean, chit, Modi, Gujrat, riots
OUTLOOK 03 December, 2018
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